दोबारा शराब सेवन करने का मामला व्यवहार न्यायालय ने एक दोषी को सुनाई 1 साल की सजा

अररिया (बिहार) ◆मध निषेध अधिनियम के तहत दुबारा शराब पीकर जेल जाने वाले अब सावधान हो जाये।
क्योंकि दुबारा शराब पीने पर उन्हें कारावास की सजा भुगतनी होगी। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। जानकारी देते हुए उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि शुक्रवार को उत्पाद के स्पेशल जज-02 संतोष कुमार गुप्ता की अदालत ने दोबारा शराब सेवन करने का मामला प्रमाणित होने पर पूर्णिया जिले के जलालगढ़ थाना क्षेत्र के हरिशंकर पुर गांव का
रहनेवाला 38 वर्षीय शंकर दास उर्फ प्रदीप दास पिता स्वर्गीय नागेंद्र दास को 01 वर्ष की सजा सुनाई है।स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि आरोपी शंकर दास उर्फ प्रदीप दास को शराब का सेवन करते हुए दोबारा पकड़ा गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी शंकर दास उर्फ प्रदीप दास जो शराब का सेवन करने के बाद नशे
की हालत में 29 मार्च 2023 की रात्रि सवा 10 बजे अनियंत्रित अवस्था में लड़खड़ाते हुए जोगबनी बाजार से कुछ से कुछ बड़बड़ाते हुए पाया गया था। जहां पुलिस की गश्ती टीम द्वारा नशे के स्थिति में उसका  एनालाइजर मशीन से जांच किया गया था, जहां अभियुक्त को अल्कोहॉलिक पाया गया था। उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि उत्पाद के स्पेशल जज-02 संतोष कुमार गुप्ता द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त शंकर दास उर्फ
प्रदीप दास को कानून संगत तरीके से सजा सुनाई गई है। उत्पाद के स्पेशल पीपी रामानंद मंडल ने बताया कि दुबारा शराब का सेवन करने
वाले लोग शराब पीने से परहेज़ करे वरना उन्हें हर हालत में आरोप सिद्ध होने पर सजा भुगतनी ही पड़ेगी।

रिपोर्टिंग
टिंकू दास गुप्ता 
जिला,ब्यूरो चीफ, अररिया,बिहार