नेपाली गांजा तस्कर को सुनाई 16 साल की सजा अररिया कोर्ट ने NDPS एक्ट के तहत 6 लाख रुपए का जुर्माना

अररिया (बिहार) ◆अररिया व्यवहार न्यायालय के ADJ-04 रवि कुमार ने एक नेपाली गांजा तस्कर को 16 साल की कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। यह सजा NDPS एक्ट के तहत स्पीडी ट्रायल में सुनाई गई। दोषी की पहचान मोरंग के थाना फ़रानी स्थित जहदागांव, पालिका वार्ड 01 बुद्ध नगर बस्ती नया टोला निवासी सूरज कुमार (23) के रूप में हुई है। उस पर NDPS एक्ट की 2 अलग-अलग धाराओं में 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो कुल 6 लाख रुपए होता है। यह फैसला NDPS मुकदमा संख्या 113/2024 में आया है। सरकार की ओर से NDPS एक्ट के स्पेशल पीपी अशोक कुमार मिश्रा ने बताया कि 8 मार्च 2024 को सुबह करीब 3:30 बजे गुप्त सूचना के आधार पर 56वीं वाहिनी SSB बथनाहा सीमा चौकी सिकटीया के मुख्य आरक्षी मनोज जाधव ने अपनी टीम के साथ कार्रवाई की।मौजा सोनमणी गोदाम बीपी 173/6 के पास आरोपी सूरज कुमार मुखिया अपने अन्य सहयोगियों के साथ नेपाल से भारत
में गांजा तस्करी के लिए प्रवेश कर रहा था। SSB ने घेराबंदी
कर उसे पकड़ लिया, जबकि उसके सहयोगी भागने में सफल
रहे। गिरफ्तार आरोपी और उसके फरार सहयोगियों के पास से
कुल 12 बोरा गांजा बरामद हुआ, जिसमें एक-एक किलो के
पैकेट थे। इसका कुल वजन 362 किलोग्राम था।इस मामले में सोनमणि गोदाम थाना में कांड संख्या 13/2024 दर्ज किया गया था। केस IO ने 5 सितंबर 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया, जिसके बाद न्यायाधीश ने 7 सितंबर 2024 को आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लिया। 17 अक्टूबर 2024 को आरोप तय किए गए, जिसमें को निर्दोष बताया था। आरोप तय होने के आरोपी ने खुद बाद न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जहां सभी गवाहों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया।


रिपोर्टिंग
विकाश कुमार सिंह, सहायक ब्लॉक ब्यूरो चीफ, अररिया,बिहार