सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शशि एकेडमी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को बताए गए कानूनी अधिकार

अररिया (बिहार) ◆सुरक्षित बचपन अभियान के तहत शशि एकेडमी में विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) नई दिल्ली एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (BALSA) पटना के निर्देश के आलोक में, 'सुरक्षित बचपन अभियान' के तहत सम्पूर्ण भारत के स्कूलों में चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 31 अक्टूबर 2026 को शशि एकेडमी, फारबिसगंज में एक दिवसीय विधिक जागरूकता  का सफल आयोजन किया गया।यह कार्यक्रम 'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन' (Just Rights for Children), 'जागरण कल्याण भारती', फारबिसगंज के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता विद्यालय की प्रधानाध्यापक अभय कुमार सिन्हा ने की।
कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्कूली बच्चों को उनके कानूनी अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जागरण कल्याण भारती वक्ताओं ने बच्चों को बहुत ही सरल भाषा में बाल विवाह, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी जैसे कुप्रथा एवं सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श (Good Touch and Bad Touch) के बीच का अंतर समझाया। बच्चों को प्रेरित किया गया कि यदि उन्हें कोई भी बात या किसी का व्यवहार अस्वाभाविक या असुरक्षित लगे, तो वे बिना डरे अपने माता-पिता या शिक्षकों से बात साझा करें।
इसके साथ ही, बच्चों की त्वरित सहायता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा जारी विभिन्न इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबरों (जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन और पुलिस सहायता) की विस्तृत जानकारी दी गई।
इस जागरूकता कार्यक्रम में विद्यालय के शिक्षक-शिक्षिकाओं सहित भारी संख्या में छात्र-छात्राओं ने भाग लिया और अपने कानूनी अधिकारों व आत्मसुरक्षा के उपायों को ध्यानपूर्वक समझा। सभी ने बाल अधिकारों की रक्षा और एक सुरक्षित समाज के निर्माण का संकल्प लिया।