किशनगंज में नाबालिग की शादी रुकी प्रशासन ने की कार्रवाई अभिभावकों से लिया बाल विवाह ना कराने का शपथ पत्र

किशनगंज (बिहार) ◆किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत पाठामारी थाना क्षेत्र में दललेगांव और चुरली पंचायत के बीच एक नाबालिग लड़के-लड़की की शादी की सूचना पर प्रशासन ने आज त्वरित कार्रवाई की। जन निर्माण केंद्र, किशनगंज प्रशासन को मिली जानकारी के आधार पर बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक रवि शंकर तिवारी के निर्देश पर स्थानीय पुलिस, पाठामारी थाना, और जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से बाल विवाह को रोकने में सफलता हासिल की।इस अभियान में मुखिया प्रतिनिधि, सरपंच, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य और पुलिस बल की मौजूदगी में शादी को रोका गया।अभिभावकों से शपथ पत्र भरवाकर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसमें उन्होंने भविष्य में बाल विवाह न कराने का वचन दिया।बाल संरक्षण इकाई के CWS मोहम्मद जहांगीर आलम ने बताया कि बाल विवाह कानूनन अपराध है। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार, लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल से कम होने पर शादी नहीं की जा सकती। उन्होंने ग्रामीणों को जागरूक करते हुए कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।वहीं, AIMIM नेता गुलाम हसनैन ने लोगों से अपील की कि 18 साल से कम उम्र की लड़कियों और 21 साल से कम उम्र के लड़कों की शादी न कराएं। उन्होंने कहा कि बाल विवाह सामाजिक और कानूनी रूप से गलत है, और यह बच्चों के भविष्य को प्रभावित करता है उन्होंने ग्रामीणों से प्रशासन का सहयोग करने और अपने क्षेत्र में बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता फैलाने का आह्वान किया।प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में बाल विवाह के खिलाफ सकारात्मक संदेश गया है। स्थानीय लोग अब इस दिशा में जागरूकता बढ़ाने और कानून का पालन करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसी घटनाओं पर कड़ी नजर रखने और त्वरित कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है।

रिपोर्टिंग
टिंकू दास गुप्ता 
असिस्टेंट स्टेट ब्यूरो चीफ, बिहार

विज्ञापन के लिए संपर्क करे

MR. SUNIL KUMAR YADAV
Assistant State Sub-Editor
MR. TINKU DAS GUPTA
Assistant State Buro Chief