अररिया (बिहार) ◆अररिया में कड़ाके की ठंड और भीषण शीतलहर के मद्देनजर जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। जिला दंडाधिकारी विनोद दूहन ने बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में हुए यह आदेश जारी किया है। रखते भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), पटना के पूर्वानुमान और गिरते न्यूनतम तापमान के कारण, जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है। इसके तहत अररिया जिले के सभी सरकारी, निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कोचिंग संस्थानों में कक्षा 5 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 13 जनवरी 2026 तक पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगी।कक्षा 6 और उससे ऊपर की कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। इन कक्षाओं का संचालन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ही किया जा सकेगा,ताकि छात्र सुबह और शाम की अधिक ठंड से बच सकें।आंगनबाड़ी केंद्र छोटे बच्चों को पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए दोपहर 12 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुले रहेंगे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश केवल शैक्षणिक गतिविधियों पर लागू होगा; स्कूलों में अन्य प्रशासनिक कार्य, शिक्षकों की उपस्थिति और विभागीय कामकाज यथावत जारी रहेंगे।प्री-बोर्ड और बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी के लिए चल रही विशेष कक्षाओं को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है। IMDदिनों तक अररिया में कम तापमान के अनुसार, अगले कुछ और शीतलहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है। प्रशासन ने बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया है।अभिभावकों से अपील की गई है कि वे अपने छोटे बच्चों को ठंड से बचाएं, गर्म कपड़े पहनाएं और अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचें।
रिपोर्टिंग
विकाश कुमार सिंह,अररिया,बिहार